हाईकोर्ट ने आरएएस प्री 2021 परीक्षा में दिव्यांग को बैठने से रोका , लगा 5 लाख का जुर्माना लगा दिया | आरपीएससी को कहा 5 लाख का जुर्माना 1 महीने के भीतर प्रार्थी को मिल जाना चाहिए अन्यथा बड़ी कारवाई की जाएगी | कोर्ट ने कहा की जिस तरह आरपीएससी ने एक दिव्यांग प्रार्थी को एग्जाम देने सी रोका है वो एकदम गलत है और सर्कुलर के हिसाब से भी विरोधभासी है जबकि उनको क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी के अधिकारों को सरंक्षित क्या जाना चाहिए |
शोवित झाझडिया ने कहा
प्रार्थी 100 प्रतिशत दिव्यांग है , आरपीएससी ने उसे 27 October 2021 को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरी किया | इसके अनुसार परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक था | जब प्रार्थी जब 27 27 October ,2021 को अलवर स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुचा तो उसे ये कहते हुए परीक्षा में नही बिठाया की उसने दो दिन पहले राइटर की सुचना नही दी थ और उसके प्रमाण पत्र नही था | इसे हाईकोर्ट में चुनोती देते हुए कहा की आरपीएससी ने दिव्यांग वर्ग में उसे एडमिट कार्ड जरी किया था और परीक्षा केंद्र पर अन्य सामग्री लेन पर रोक थी | वही उसने आवेदन के समय ही खुद का राइटर लेन के लिए बता दिया था | इसलिए उसे पूर्व सुचना देने की जरुरत नही थी |
आरपीएससी ने जवाब दिया
आरपीएससी का कहना था की राइटर की सुचना समय पर नही देने और दिव्यांग प्रमाण पत्र नही होने के हलते उसे परीक्षा में नही बिठाया गया और अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले में आरपीएससी की गलती पाए जाने पर 5 लाख रूपये का हर्जाना लगाया गया है |
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